नोएडा अथॉरिटी ने 12 गांवों की आबादी नियमित कर 5 पर्सेंट जमीन का खाका तैयार कर लिया है। 12 गांवों की आबादी नियमित करने पर अथॉरिटी गांवों की करीब 2.81 लाख वर्ग मीटर जमीन छोड़ेगी, जबकि चिह्नित किसानों की अर्जित जमीन के सापेक्ष अथॉरिटी 5 पर्सेंट किसान कोटे के तहत करीब 5 लाख वर्ग मीटर जमीन अलॉट करेगी। इन गांवों में कमर्शल यूज वाली जमीन अभी शामिल नहीं की गई है। कमर्शल यूज वाली जमीन का नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। ऐसी जमीन पर अथॉरिटी कमर्शल वैल्यू के आधार पर अधिकार तय करेगी। हालांकि मूल निवासियों द्वारा कमर्शल इस्तेमाल करने पर रेट में छूट दी जाएगी, जबकि बाहरी लोगों को तय रेट पर चार्ज देना होगा।
अथॉरिटी चेयरमैन बलविंदर कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 12 गांवों की आबादी नियमित कर कुल 2,81,219.19 वर्ग मीटर जमीन छोड़ी जाएगी। लीज बैक के आधार पर इस जमीन को छोड़ने के बाद किसानों को 5 पर्सेंट कोटे की जमीन अलॉट की जाएगी। अर्जित जमीन के सापेक्ष 5,04,171 वर्ग मीटर अलॉट की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस आबादी को रेग्युलराइज किया गया है, उसमें कमर्शल इस्तेमाल में आने वाली भूमि को शामिल नहीं किया गया है। ऐसी जमीन का अलग से सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद मूल निवासियों द्वारा स्वयं काम करने पर रियायती दरों पर इस जमीन को छोड़ा जाएगा। वहीं, बाहरी लोगों द्वारा कारोबार करने पर कमर्शल फीस अथॉरिटी को देनी होगी। इसके लिए अलग से पॉलिसी तय की जाएगी।
source : NBT
अथॉरिटी चेयरमैन बलविंदर कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 12 गांवों की आबादी नियमित कर कुल 2,81,219.19 वर्ग मीटर जमीन छोड़ी जाएगी। लीज बैक के आधार पर इस जमीन को छोड़ने के बाद किसानों को 5 पर्सेंट कोटे की जमीन अलॉट की जाएगी। अर्जित जमीन के सापेक्ष 5,04,171 वर्ग मीटर अलॉट की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस आबादी को रेग्युलराइज किया गया है, उसमें कमर्शल इस्तेमाल में आने वाली भूमि को शामिल नहीं किया गया है। ऐसी जमीन का अलग से सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद मूल निवासियों द्वारा स्वयं काम करने पर रियायती दरों पर इस जमीन को छोड़ा जाएगा। वहीं, बाहरी लोगों द्वारा कारोबार करने पर कमर्शल फीस अथॉरिटी को देनी होगी। इसके लिए अलग से पॉलिसी तय की जाएगी।
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