ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंगों का एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) 2.75 फीसदी से बढ़ा कर 3.50 फीसदी कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा नोएडा एक्सटेंशन में किसानों के आंदोलन से जूझ रहे बिल्डरों को मिलेगा। एफएआर बढ़ने से बिल्डरों के फ्लैटों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ जाएगी। प्राधिकरण ने दो सितंबर को हुई 90वीं बोर्ड बैठक में भवन नियमावली में संशोधन किया था। बुधवार को संशोधित भवन नियमावली के बारे में प्राधिकरण ने 15 दिन के अंदर लोगों की आपत्ति व सुझाव मांगा है। इसके बाद संशोधित भवन नियमावली लागू हो जाएगी।
करीब चार साल पूर्व ग्रेटर नोएडा में ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंगों का एफएआर 1.75 था। दो साल पहले इसे बढ़ा कर 2.75 फीसदी कर दिया गया था। चार साल के अंदर प्राधिकरण ने तीसरी बार एफएआर बढ़ा कर 3.50 फीसदी कर दिया। संशोधित भवन नियमावली ग्रुप हाउसिंग के नए बिल्डिंगों पर लागू होगी, पुराने बिल्डर भी इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए प्राधिकरण से अनुमति लेकर कुछ चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज कितना पड़ेगा, इसका निर्णय अब तक नहीं हुआ है। देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डरों को होगा। वहां बिल्डरों ने अभी निर्माण कार्य शुरू ही किया था कि जमीन अधिग्रहण का विवाद कोर्ट में चला गया। बिल्डरों का निर्माण कार्य बंद हो गया है, इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। एफएआर बढ़ने से बिल्डरों के फ्लैटों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ जाएगी। बिल्डर नए दर पर फ्लैटों को बेच कर हुए नुकसान का भरपाई कर सकेंगे। प्राधिकरण ने सुरक्षा के लिहाज से आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक भवनों के चारदीवारी की ऊंचाई भी बढ़ा दी है। आवासीय भवनों में चारदीवारी की ऊंचाई 2.4 मीटर कर दिया गया है, पहले 1.9 मीटर था। इसी तरह संस्थागत व औद्योगिक भवनों के चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाई गई है। ...... Source - Jagran .....
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